आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस : राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख, लालू परिवार को मिली फोरी राहत

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यावद और उनके परिवार को फिलहाल राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला 16 जुलाई तक टाल दिया है। अदालत को मंगलवार को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबडी देवी समेत 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाना था, लेकिन अब इस पर अगले महीने निर्णय लिया जाएगा।
ईडी की जांच के केंद्र में आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामला
यह मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान आईआरसीटीसी के होटलों के संचालन और रखरखाव के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट में अनियमितताएं हुई थीं।
ईडी के अनुसार, होटल संचालन के ठेके कथित तौर पर नियमों का पालन किए बिना एक ऐसी निजी कंपनी को दिए गए, जिसका संबंध राजद प्रमुख के करीबी लोगों से था। एजेंसी का दावा है कि इसके बदले में लालू परिवार से जुड़ी एक कथित बेनामी कंपनी के माध्यम से करीब तीन एकड़ मूल्यवान जमीन हासिल की गई।
परिवार के कई सदस्य आरोपियों में शामिल
मामले में आरोपियों की सूची में लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य लोग शामिल हैं। इससे पहले विशेष अदालत ने सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के प्रश्न पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
प्रफुल्ल तिवारी
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