Download App

Latest News

गीता महोत्सव को लेकर सीएम ने की हाईलेवल मीटिंग : वर्चुअली जुड़े जिलों के कलेक्टर, दिए अहम निर्देशडब्ल्यूपीएलः यूपी वारियर्स ने दीप्ति पर की पैसों की बारिश : श्री चरणी पर भी लक्ष्मी हुईं मेहरबान, जानिए किस टीम में कौन खिलाड़ी?सेहत : सिर्फ पौधा नहीं प्रकृति का वरदान है तुलसी, बूस्ट होती है इम्यूनिटीअंडर-19 एशिया कपः बीसीसीआई ने टीम इंडिया का किया ऐलान : आयुष म्हात्रे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 14 दिसंबर को होगा हाईवोल्टेज मुकाबलायूक्रेन पीस प्लान को लेकर पुतिन ने फिर से दोहराई शर्तें : कहा- इसके बिना सभव नहीं सीजफायरपश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी घमासान : दीदी ने 10 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजा ईसी दफ्तर, लिखित में दर्ज कराई आपत्ति

अहमदाबाद विमान हादसे से सबक : विमान मार्ग को बाधित करने इमारतों को किया जाएगा जंमीदोज, सरकार ने मसौदा किया तैयार

Featured Image

Author : admin

Published : Invalid Date

नई दिल्ली। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान हादसे की जांच में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंत्रालय ने विमान सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाली भौतिक संरचनाओं पर नियंत्रण को सख्त करने के लिए नए मसौदा नियम जारी किए गए हैं। नए मसौदा नियमों का नाम विमान (अवरोधों को गिराने के नियम)-2025 रखा गया है। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभाव में आ जाएंगे। इनका उद्देश्य एयरपोर्ट के आसपास निर्धारित क्षेत्रों में ऊंचाई की सीमा से अधिक इमारतों और पेड़ों पर त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को अधिकार देना है। इस पहल को विमान मार्गों में आने वाली रुकावटों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक सक्रिय कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मसौदा नियमों के तहत यदि कोई संरचना तय ऊंचाई से अधिक पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। संपत्ति मालिक को 60 दिनों के भीतर साइट प्लान और ढांचे की माप समेत अन्य विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अधिकारियों को ढांचे को गिराने या ऊंचाई कम करने की कार्रवाई का अधिकार होगा। अधिकारियों को दिन के समय स्थल का निरीक्षण करने की अनुमति होगी, बशर्ते वो संपत्ति मालिक को पहले से सूचित करें। अगर संपत्ति मालिक सहयोग नहीं करता तो अधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं और मामला डीजीसीए को भेज सकते हैं।

60 दिन का मिलेगा समय

यदि डीजीसीए या कोई अधिकृत अधिकारी किसी ढांचे को नियमों का उल्लंघन मानता है तो वो इसे हटाने या कम करने का आदेश जारी कर सकता है। मालिक को पालन करने के लिए 60 दिन का समय मिलेगा, जो उचित कारणों पर और 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

मुआवजे की भी शर्तें

नए मसौदे में मुआवजे की शर्तें भी रखी गई हैं। सिर्फ वो मालिक जिन्हें आधिकारिक आदेशों के अनुसार ढांचे को गिराने या संशोधित करने के लिए कहा गया है और जिन्होंने आदेश का पालन किया है, उन्हें भारतीय वायुवहन अधिनियम-2024 की धारा 22 के तहत मुआवजा दिया जाएगा। अधिसूचना की तिथि के बाद नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए किसी भी ढांचे को मुआवजा नहीं मिलेगा।

टाइमलाइन अपडेट

Powered by Tomorrow.io

Advertisement

Ad

Related Post

Placeholder