एशियन गेम्स ट्रायल विवाद में WFI को झटका : विनेश फोगाट मामले में SC ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती से जुड़ा एक बड़ा कानूनी विवाद गुरुवार को उस समय खत्म होता दिखा जब सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) की याचिका खारिज कर दी। WFI ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि विनेश फोगाट पहले ही कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत ट्रायल में भाग ले चुकी हैं, इसलिए अब इस मामले में आगे सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बचता।
यह मामला तब चर्चा में आया जब दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट को ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। हालांकि, ट्रायल में विनेश एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो सकीं। 53 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें मीनाक्षी गोयत के खिलाफ 6-4 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनका एशियन गेम्स में भाग लेने का सपना अधूरा रह गया।
WFI ने फोगाट पर लगाए थे अनुशासनहीनता के आरोप
दूसरी ओर, WFI ने विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए थे। संगठन ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए चार सवालों के जवाब मांगे थे। इसके साथ ही 26 जून तक किसी भी घरेलू प्रतियोगिता में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसी कारण वह नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भी हिस्सा नहीं ले सकीं।
डब्ल्यूएफआई ने यह भी किया दावा
WFI ने यह भी दावा किया कि वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) के नियम 5.6.1 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, इसलिए उन्हें ट्रायल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। इस फैसले को चुनौती देते हुए विनेश फोगाट ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत मिली थी।
हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
हाईकोर्ट ने न केवल WFI को नोटिस जारी करने में देरी पर फटकार लगाई थी, बल्कि उनके पक्ष में अंतरिम राहत भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब यह कानूनी विवाद एक महत्वपूर्ण मोड़ पर समाप्त होता दिख रहा है, हालांकि खेल प्रशासन और पहलवान के बीच तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
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