16वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम : 30 दिन की पैरोल मंजूर; 10 साल की सजा में 400 से ज्यादा दिन बाहर

देश। Gurmeet Ram Rahim Singh एक बार फिर जेल से बाहर आ गए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा सरकार की सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद 30 दिन की पैरोल दी गई है। साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद यह 16वीं अस्थायी रिहाई मिली है।
सोमवार सुबह करीब 6:34 बजे वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला । इस दौरान जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही और भारी पुलिस बल की तैनाती नहीं दिखी। उनके वकील जितेंद्र खुराना ने पैरोल की पुष्टि करते हुए बताया कि सक्षम अथॉरिटी ने 30 दिन की पैरोल मंजूर की है। पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहेंगे।
राम रहीम को अगस्त 2017 में दो साध्वियों से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उन्हें 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई गई थी। तभी से वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। इसी साल जनवरी 2026 में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई थी और 15 फरवरी को वह वापस जेल लौटे थे।
10 साल की सजा में 436 दिन जेल से बाहर
आधिकारिक जेल रिकॉर्ड के मुताबिक कैदी नंबर 8647/C यानी गुरमीत राम रहीम सिंह अब तक कुल 16 बार अस्थायी रिहाई पर बाहर आ चुके हैं। अब तक वह 406 दिन जेल से बाहर रह चुके थे, जबकि मौजूदा 30 दिन की पैरोल जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 436 दिन हो जाएगा।
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अब तक मिली पैरोल और फरलो का रिकॉर्ड
पहली रिहाई (अक्टूबर 2020) — 1 दिन
दूसरी रिहाई (मई 2021) — 12 घंटे, मां से मिलने के लिए
तीसरी रिहाई (फरवरी 2022) — 21 दिन
चौथी रिहाई (जून 2022) — 30 दिन
पांचवीं रिहाई (अक्टूबर 2022) — 40 दिन
छठी रिहाई (जनवरी 2023) — 40 दिन
सातवीं रिहाई (जुलाई 2023) — 30 दिन
आठवीं रिहाई (नवंबर 2023) — 21 दिन
नौवीं रिहाई (जनवरी 2024) — 50 दिन
दसवीं रिहाई (अगस्त 2024) — 21 दिन
11वीं रिहाई (अक्टूबर 2024) — 20 दिन
12वीं रिहाई (जनवरी 2025) — 30 दिन
13वीं रिहाई (अप्रैल 2025) — 21 दिन
14वीं रिहाई (अगस्त 2025) — 40 दिन
15वीं रिहाई (जनवरी 2026) — 40 दिन
16वीं रिहाई (मई 2026) — 30 दिन (मौजूदा पैरोल)
पैरोल को लेकर पहले भी उठते रहे हैं सवाल
राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल को लेकर पहले भी राजनीतिक बहस छिड़ती रही है। पंजाब, हरियाणा और आसपास के राज्यों में डेरा सच्चा सौदा के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। ऐसे में विपक्षी दल कई बार चुनावी माहौल के दौरान दी गई पैरोल पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि प्रशासन हर बार यह कहता रहा है कि पैरोल कानूनी प्रक्रिया और नियमों के तहत दी जाती है।
नीरज द्विवेदी
5 साल से ज्यादा का पत्रकारिता अनुभव। टीवी और प्रिंट मीडिया में कलमकारी की है। पॉलिटिकल और पब्लिक कनेक्ट की खबरों में दिलचल्पी। TV27NEWS DIGITAL में एंकरिंग भी कर रहे हैं।
