FSSAI लाइसेंस के साथ बिक रहे थे जहरीले उत्पाद : कर्नाटक में जहरीले धतूरे की ऑनलाइन बिक्री पर बड़ा एक्शन, Amazon-Swiggy Instamart-BigBasket के फूड लाइसेंस निलंबित

कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जहरीले धतूरे के फल और बीजों की बिक्री के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिए हैं। आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए धतूरे के फल और बीज मानव उपभोग के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे थे। विभाग को शिकायत मिली थी कि कुछ ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धतूरे के फल और बीजों की ऑनलाइन लिस्टिंग की गई है। शिकायत के बाद की गई जांच में अधिकारियों ने पाया कि ये उत्पाद ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध थे और कुछ मामलों में इन्हें खाद्य उत्पादों की तरह स्टोर और वितरित किया जा रहा था।
FSSAI लाइसेंस के साथ बिक रहे थे जहरीले उत्पाद
सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि धतूरे के फल और बीज ऑनलाइन स्टोर पर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ दिखाई दे रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे गंभीर नियामकीय उल्लंघन माना। विभाग के मुताबिक, जहरीले पौधों से प्राप्त ऐसे उत्पादों को मानव उपभोग के लिए खाद्य सामग्री के तौर पर बेचना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
धतूरा एक विषैला पौधा है और इसके विभिन्न हिस्सों में ऐसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जिनका सेवन गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी बिक्री और वितरण को लेकर सख्त कार्रवाई की है।
BigBasket ने दी सफाई
मामले में BigBasket की ओर से सफाई भी दी गई। कंपनी ने बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से धतूरे के फलों की ऑनलाइन बिक्री रोक दी है। साथ ही भविष्य में ऐसे उत्पादों की पैकेजिंग और लेबल पर स्पष्ट रूप से ‘मानव उपभोग के लिए नहीं’ लिखने की बात कही गई।
हालांकि, खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनियों की ओर से दिए गए जवाब और स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद Amazon, Swiggy Instamart और BigBasket के खिलाफ लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लिस्टिंग हटाने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित खाद्य कारोबारियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से धतूरे के फल और बीजों की लिस्टिंग और उनसे जुड़े विज्ञापनों को तत्काल हटाएं। विभाग ने साफ किया है कि धतूरे जैसे जहरीले उत्पादों को खाद्य पदार्थ के तौर पर स्टोर करना, बेचना या वितरित करना स्वीकार्य नहीं है। यह कार्रवाई ऑनलाइन खाद्य कारोबार में उत्पादों की सुरक्षा और उनकी सही श्रेणीकरण को लेकर नियामकीय जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करती है।
क्यों अहम है यह कार्रवाई?
क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ही मिनटों या घंटों में उत्पादों की डिलीवरी संभव है। ऐसे में अगर जहरीले या गैर-खाद्य उत्पाद गलती से खाद्य सामग्री के रूप में सूचीबद्ध हो जाएं, तो उनके सेवन का जोखिम बढ़ सकता है। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग की यह कार्रवाई इसी तरह के संभावित स्वास्थ्य खतरे को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
फिलहाल तीनों कंपनियों के फूड लाइसेंस निलंबित हैं और विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन को लेकर खाद्य कारोबारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।
नीलम अहिरवार
17 साल से टीवी और डिजिटल की दुनिया में सक्रिय। एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर्स और पब्लिक कनेक्ट खबरों की धुरंधर। बॉलीवुड की हरकतों को दुनिया तक पहुंचाने में खास दिलचस्पी।
