छत्तीसगढ़ सरकार ने यूटर्न लिया : 24 घंटे के भीतर विभाग ने नया आदेश जारी करके पुराने आदेश को रद्द कर दिया.

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक दल और अन्य संगठनों में सदस्यता लेने को लेकर कल यानी 22 अप्रैल 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर रोक लगाई थी. लेकिन अब इस फैसले को लेकर सरकार ने यू टर्न ले लिया है. सरकार ने राजनीतिक और अन्य संगठनों में शामिल होने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को आदेश जारी किया था. वहीं 24 घंटे के भीतर विभाग ने नया आदेश जारी करके पुराने आदेश को रद्द कर दिया.
पहले दिया था ये आदेश
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है.पहले जनगणना और सुशासन तिहार के चलते छुट्टियों पर रोक लगी.और अब एक नया बड़ा आदेश जारी हुआ है.राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं बन सकेगा. न सदस्य बनेगा और न ही किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होगा. जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये निर्देश सभी विभागों के एचओडी, कमिश्नर और कलेक्टर को भेजे गए हैं.दरअसल, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत पहले से ही सरकारी कर्मचारियों के लिए निष्पक्षता और ईमानदारी जरूरी बताई गई है…और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.इन नियमों में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं बनेगा और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में सीधे या परोक्ष रूप से भाग लेगा. इसके अलावा, वह बिना अनुमति किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी संस्था, समिति या संगठन में कोई पद भी नहीं ले सकता.साथ ही, कर्मचारी ऐसा कोई काम या जिम्मेदारी नहीं ले सकता जिससे उसके सरकारी काम पर असर पड़े. माना जा रहा है था कि यह सख्ती इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही थीं कि कुछ कर्मचारी राजनीतिक दलों के प्रभाव में काम कर रहे हैं.जिससे जनता को निष्पक्ष सेवाएं नहीं मिल पा रही थीं.अब सरकार ने सिर्फ 24 घंटे में अपना आदेश पलट दिया है.
नीलम अहिरवार
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