दीपावली पर राहत : दिल्ली-एनसीआर में 7-8 नवंबर को जलेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति, 9 से फिर प्रतिबंध

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दीपावली पर पटाखे जलाने की राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के अवसर पर 7 और 8 नवंबर को प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह छूट निर्धारित समय और नियमों के तहत ही मिलेगी। 9 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इससे पहले वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दीपावली पर पटाखे जलाने पर रोक लगाई जाती रही है।
सुबह और रात में दो-दो घंटे की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर 2025 के आदेश के अनुरूप 7 और 8 नवंबर को आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। इसके तहत सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
अस्पतालों और वृद्धाश्रमों के आसपास नो क्रैकर जोन
सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील स्थानों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित शांत क्षेत्र यानी साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे को नो क्रैकर जोन घोषित किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों की जमीन पर स्पष्ट रूप से पहचान और चिह्नांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करनी होगी, ताकि लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी मिल सके।
केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और निर्माण
अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल सीएसआईआर-नीरी से प्रमाणित और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से संबंधित वैध मंजूरी प्राप्त ग्रीन पटाखों का ही निर्माण किया जा सकेगा। 2 से 6 नवंबर 2026 के बीच निर्माता सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही उत्पादन कर सकेंगे। सामान्य पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
प्रदूषण से बचाव के लिए नियमों का पालन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन उत्सव के दौरान प्रदूषण से लोगों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विशेष रूप से बीमारियों से पीड़ित लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। अदालत ने अधिकारियों को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
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