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आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग केस : लालू फैमिली को कोर्ट से बड़ा झटका, 7 आरोपी बरी, अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को

admin

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Sep 10, 2026
11:03 AM
लालू फैमिली को कोर्ट से बड़ा झटका, 7 आरोपी बरी, अगली सुनवाई तीन अक्टूबर को

नई दिल्ली। रेलवे से जुड़े धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि, अदालत ने इसी मामले में सात आरोपियों को आरोपों से मुक्त भी कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

अदालत ने कई आरोपियों पर तय किए आरोप

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी और सुजाता होटल्स समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

जांच पर अदालत की अहम टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हुई जांच राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित थी। न्यायालय ने लारा प्रोजेक्ट्स को कथित तौर पर मिले लाभ का भी उल्लेख किया। अदालत के अनुसार इस लाभ से लालू यादव की भूमिका को लेकर संदेह पैदा होता है।

पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप

इस मामले से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरण में भी अदालत पहले आरोप तय कर चुकी है। 13 अक्टूबर 2025 को लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी समेत कई आरोप तय किए गए थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े आरोप लगाए गए थे।

होटल आवंटन से शुरू हुआ पूरा विवाद

जांच एजेंसी के अनुसार वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे के रांची और पुरी स्थित दो होटलों का संचालन सुजाता होटल्स को कथित रूप से अनियमित निविदा प्रक्रिया के जरिए सौंपा था। आरोप है कि इसके बदले करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन बाजार भाव से काफी कम कीमत पर ऐसी कंपनी को दी गई, जिसका संबंध राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से बताया गया।

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