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उन्नाव रेप केस : कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट को भी दिया सख्त निर्देश

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May 15, 2026
08:11 AM
कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट को भी दिया सख्त निर्देश

नई दिल्ली। बहुचर्चित उन्नाव रेप केस के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए बुरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें सेंगर को राहत दी गई थी। इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को मामले की फिर से नए सिरे से सुनवाई करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि सेंगर उन्नाव रेप केस में जेल की सजा काट रहे हैं।

ज्ञात हो कि दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इस फैसले के बाद देशभर में काफी नाराजगी और बहस देखने को मिली थी। इसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई ऐसे पहलू हैं, जिन पर हाईकोर्ट को फिर से गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

हाईकोर्ट को तीन महीने में देना होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि या तो वह सेंगर की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाए या फिर सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर नया आदेश जारी करे। इससे पहले, दिसंबर 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी और सेंगर व उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था।

सीबीआई ने रेप केस में ठहराया था दोषी

कुलदीप सेंगर को वर्ष 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराया था। उन्हें नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। पीड़िता और उसके परिवार ने सेंगर और उसके सहयोगियों पर लगातार धमकाने और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

इस मामले में सजा काट रहे सेंगर

सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अलग मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। जनवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस मामले में भी उनकी सजा पर रोक लगाने की दूसरी याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सेंगर का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है और मामले में कोई नया आधार सामने नहीं आया है।

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