अक्षय तृतीया : राजधानी में बाल-विवाह रोकने प्रशासन ने कसी कमर, लाडो नाम से शुरू हुआ विशेष अभियान

भोपाल। राजधानी भोपाल में बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की तैयारी की है। प्रशासन को आशंका है कि सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यकम भी आरंभ हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में बाल विवाह होने की आशंका न हो यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव हैं। जिला प्रशासन ने अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है।समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है।
उन्होंने कहा कि भोपाल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए लाडो अभियान नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की धाराओं एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिए दो वर्ष तक कारावास अथवा एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं।
हलवाई, घेड़ी वाले और धर्मगुरू से किया अनुरोध
प्रशासन ने सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों से अनुरोध है कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगें एवं इस संबंध में शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल में प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वाले, घोड़ी वाले, ट्रासपोर्ट आदि से भी आग्रह किया है कि वे आयु संबंधी प्रमाण-पत्र देख कर ही अपनी सेवाएं दें, अन्यथा वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाऐंगे। प्रिटिंग प्रेस विवाह पत्रिका छापने वालों से अपील है कि वे विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करें कि वर-वधू बालिग है।
कंट्रोल रूम में दे सूचना
प्रशासन ने आमजन से आग्रह किया है कि उनके क्षेत्र में बाल विवाह होता है तो कंट्रोल रूम महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर-8696389007, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास परियोजना बरखेड़ी, परियोजना जे.पी. नगर, परियोजना चाँदबड़, परियोजना मोतिया पार्क, परियोजना कोलार, परियोजना बाणगंगा, परियोजना फंदा, परियोजना बैरसिया-1, परियोजना बैरसिया-2, महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यालय, पुलिस हेल्प लाईन नंबर 112, चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर-1098, महिला हेल्प लाईन नंबर-181 पर सूचना दें।
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