अनिल अंबानी समूह के दो पूर्व अरेस्ट : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, दोनों को भेजा गया ट्रांजिट रिमांड पर

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (च्डस्।) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस अनिल अंबानी समूह (एडीएजी) के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में सतीश सेठ और गौतम दोशी शामिल हैं। दोनों को मुंबई से हिरासत में लेकर ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है।
इस मामले की शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की मार्च में दर्ज की गई एफआईआर से हुई थी। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से जुड़े करीब 114.98 करोड़ रुपये के कथित लोन फ्रॉड से संबंधित है। जांच एजेंसी ने पहले ही दोनों अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी।
रिलायंस समूह की प्रतिक्रिया
रिलायंस समूह ने स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों पूर्व अधिकारी अब कंपनी से जुड़े नहीं हैं। समूह प्रवक्ता के अनुसार, सतीश सेठ ने 2025 में और गौतम दोशी ने 2020 में संगठन छोड़ दिया था। कंपनी ने यह भी कहा कि दोनों ने पहले विभिन्न वरिष्ठ पदों पर सेवाएं दी थीं, लेकिन वर्तमान में उनका समूह से कोई संबंध नहीं है।
लोन धोखाधड़ी और बैंक नुकसान का आरोप
सीबीआई के अनुसार, यह मामला 735 करोड़ रुपये की टर्म लोन सुविधा से जुड़ा है, जो 11 बैंकों के समूह ने रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को दी थी। जांच में दावा किया गया है कि इस पूरे मामले में एसबीआई को लगभग 2,929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी आधार पर ईडी ने आगे मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू की।
पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी
इस केस में इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व समूह प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उन पर भी कथित लोन धोखाधड़ी में भूमिका निभाने का आरोप है।
अनिल अंबानी पर दिवाला प्रक्रिया
इसी बीच राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने एसबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह कदम रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इन्फ्राटेल को दिए गए ऋणों की व्यक्तिगत गारंटी से जुड़ा बताया जा रहा है।
प्रफुल्ल तिवारी
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