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मप्र हाईकोर्ट में बड़ा घटनाक्रम, : विधायक संजय पाठक से जुड़े मामले से जज ने खुद को किया अलग, मानहानि केस में अब दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

प्रफुल्ल तिवारी

प्रफुल्ल तिवारी

Jun 13, 2026
08:30 AM
विधायक संजय पाठक से जुड़े मामले से जज ने खुद को किया अलग, मानहानि केस में अब दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भाजपा के विधायक संजय पाठक से जुड़े एक और मामले में अहम घटनाक्रम सामने आया है। कटनी के पूर्व शस्त्र विक्रेता नाजिम खान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि एवं एफआईआर दर्ज कराने संबंधी याचिका की सुनवाई से न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने स्वयं को अलग कर लिया है। यह मामला उनकी एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन न्यायमूर्ति ने इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने के निर्देश दे दिए।

विधायक संजय पाठक से जुड़े मामलों में न्यायाधीश मिश्रा द्वारा खुद को अलग करने का यह दूसरा मामला माना जा रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक इंटरव्यू के दौरान विधायक संजय पाठक ने पूर्व शस्त्र विक्रेता नाजिम खान के खिलाफ कई गंभीर और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

विधायक को भेजा था एक करोड़ का नोटिस

याचिकाकर्ता का कहना है कि इंटरव्यू से पहले उन्होंने विधायक को एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का कानूनी नोटिस भी भेजा था। इसमें सार्वजनिक रूप से लगाए गए उन आरोपों का विरोध किया गया था, जिनमें दुकान से 14 हजार कारतूस गायब होने, अवैध हथियारों के कारोबार और आपराधिक तत्वों के लिए शस्त्र लाइसेंस बनवाने जैसी बातें कही गई थीं। नाजिम खान का दावा है कि इन आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस को कई शिकायतें देने के बावजूद विधायक के प्रभाव के कारण कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

अवैध उत्खनन से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लिया था न्यायाधीश ने

उल्लेखनीय है कि सितंबर 2025 में अवैध उत्खनन से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान भी न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने स्वयं को प्रकरण से अलग कर लिया था। उस समय आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि विधायक द्वारा उनसे दूरभाष पर संपर्क साधने का प्रयास किया गया था। बाद में उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए विधायक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किया था, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अब नाजिम खान की याचिका पर सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी।

प्रफुल्ल तिवारी
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प्रफुल्ल तिवारी

एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।

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