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गुमशुदगी का नाटक फेल : पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश; तीनों को उम्रकैद, ऐसे खुला खौफनाक हत्याकांड का राज

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Aug 01, 2026
04:56 PM
पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश; तीनों को उम्रकैद, ऐसे खुला खौफनाक हत्याकांड का राज

इंदौर। इंदौर में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। प्रेम संबंध में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर मौत की ऐसी साजिश रची, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। वारदात को छिपाने के लिए आरोपी महिला ने खुद ही थाने पहुंचकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि शक की सुई उस पर न जाए। शुरुआती दौर में पुलिस भी गुमशुदगी मानकर जांच करती रही, लेकिन मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। करीब तीन वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और सहयोगी को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

यहां एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन तकनीकी जांच और पुलिस की गहन पड़ताल के आगे उसकी चाल ज्यादा दिन नहीं चल सकी। करीब तीन साल तक चले मुकदमे के बाद अदालत ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और उसके साथी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पति की हत्या के बाद खुद पहुंची थी थाने

यह मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। अप्रैल 2023 में रूखसाना ने पुलिस थाने पहुंचकर पति जावेद मंसूरी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि जावेद काम की तलाश में घर से निकले थे और रात में सब्जी लेकर लौटने की बात कहकर गए थे, लेकिन इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वह वापस नहीं लौटे। शुरुआत में पुलिस ने इसे सामान्य गुमशुदगी का मामला मानकर जांच शुरू की, लेकिन आगे की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे।

प्रेम प्रसंग ने खोला हत्या का राज

जावेद के परिजनों ने पुलिस को बताया कि रूखसाना का सद्दाम हुसैन नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार ने आशंका जताई कि इसी रिश्ते के कारण जावेद की हत्या कराई गई हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रूखसाना, सद्दाम और अन्य संदिग्धों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया।

अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया। नवम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के बाद सद्दाम हुसैन और शाकिर खान को हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया।

वहीं रूखसाना को भी हत्या और साजिश में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने माना कि तीनों आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया और बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की।

यह मामला प्रेम संबंधों से जुड़ी उन घटनाओं में शामिल हो गया है, जहां रिश्तों की आड़ में हत्या जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि इंदौर और मेघालय के मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों में प्रेम प्रसंग हत्या की बड़ी वजह बनकर सामने आया।

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एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।

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