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जग्गी हत्याकांड में अहम मोड़ : अमित जोगी को मिली सुप्रीम राहत, शीर्ष अदालत ने सरेंडर के आदेश पर भी लगाया ब्रेक

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Apr 23, 2026
07:43 AM
अमित जोगी को मिली सुप्रीम राहत, शीर्ष अदालत ने सरेंडर के आदेश पर भी लगाया ब्रेक

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में एक अहम मोड़ आया है। अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे उनके पक्ष को कानूनी तौर पर मजबूती मिली है। यह फैसला न केवल उनके लिए राहतभरा है, बल्कि उनके समर्थकों के बीच भी नई उम्मीद जगा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, जो आगे की सुनवाई की दिशा तय करेगा।

बता दें कि 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए तीन हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ही अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।

कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं, अगली सुनवाई तक अमित जोगी के सरेंडर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला, जिसमें सीबीआई को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा, हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अब दोनों मामले की एक साथ सुनवाई हुई।

4 जून 2003 में हुई थी एनसीपी नेता कीहत्या

यहां पर बता दें कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। जिनमें से बुल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सजा मिली थी। बाद में मृतक के बेटे सतीश जग्गी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा था। हाईकोर्ट ने पुनर्विचार के बाद निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए अमित जोगी को दोषी करार दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में आगे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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