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दिवाली और त्योहारों पर हादसे रोकने सख्ती : भोपाल में कार्बाइड गन और तोप पर प्रतिबंध, पुलिस कमिश्नर का आदेश; उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रफुल्ल तिवारी

प्रफुल्ल तिवारी

Oct 27, 2026
11:02 AM
भोपाल में कार्बाइड गन और तोप पर प्रतिबंध, पुलिस कमिश्नर का आदेश; उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

भोपाल। दीपावली और आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संभावित हादसों पर रोक लगाने के लिए भोपाल पुलिस ने कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप और इस तरह के अन्य खतरनाक धमाका करने वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश भोपाल पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अगले दो महीने तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने जारी किए आदेश

भोपाल में कार्बाइड गन और कार्बाइड तोप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिये है। दरअसल दीपावली से पहले सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त हो गयी है यें आदेश दो महीने तक लागू रहेगा।

खतरनाक उपकरणों के निर्माण और इस्तेमाल पर रोक

पुलिस प्रशासन के मुताबिक, त्योहारों के दौरान कुछ लोग तेज आवाज पैदा करने के लिए कार्बाइड गन और अन्य संशोधित उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इन उपकरणों में लोहे, स्टील या पीवीसी पाइप का उपयोग कर विस्फोटक प्रभाव पैदा किया जा सकता है। ऐसे उपकरणों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल से गंभीर दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए पुलिस ने इनके अवैध निर्माण और कारोबार पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

हाथ-पैर और आंखों में गंभीर चोट का खतरा

कार्बाइड गन और कार्बाइड तोप जैसे उपकरणों का इस्तेमाल लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इनके कारण हाथ-पैर और आंखों में गंभीर चोट लगने, आग लगने और विस्फोट से आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। भीड़भाड़ वाले बाजारों, रिहायशी इलाकों, संकरी गलियों और बच्चों की मौजूदगी वाली जगहों पर इनका इस्तेमाल विशेष रूप से जोखिम भरा हो सकता है।

प्रफुल्ल तिवारी
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प्रफुल्ल तिवारी

एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।

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