ईडी मामले में रॉबर्ट वाड्रा को राहत : अदालत से मिली जमानत, कहा- मेरे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली। शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को शनिवार को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी।
रॉबर्ट वाड्रा शनिवार को अदालत में पेश हुए थे। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जांच के दौरान उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और वे लगातार जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहे हैं। इसी आधार पर अदालत से जमानत देने की मांग की गई। कोर्ट ने दलीलों को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान कर दी।
जमानत के बाद बोले- न्याय व्यवस्था पर भरोसा
जमानत मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि वे निडर हैं और उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वाड्रा ने कहा कि वे हमेशा जांच में सहयोग करेंगे और सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अदालतों पर उनका विश्वास कायम है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।
राजनीतिक माहौल का भी किया जिक्र
रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यदि उनका परिवार जनता के बीच मजबूत बना हुआ है और चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनमें हर चुनौती का सामना करने की पूरी क्षमता है और वे किसी भी दबाव से डरने वाले नहीं हैं।
ईडी ने लगाए हैं गंभीर आरोप
गौरतलब है कि ईडी ने अपनी जांच में आरोप लगाया है कि वाड्रा की कंपनी ‘स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ ने वर्ष 2008 में हरियाणा के शिकोहपुर गांव में करीब साढ़े तीन एकड़ जमीन खरीदी थी। जांच एजेंसी का दावा है कि जमीन सौदे में वित्तीय अनियमितताएं हुईं और दस्तावेजों में गलत जानकारी दी गई।
ईडी के अनुसार, जमीन की कीमत कम दिखाकर स्टांप शुल्क में गड़बड़ी की गई। एजेंसी ने 58 करोड़ रुपये को कथित अपराध से अर्जित आय बताया है। साथ ही करीब 38.69 करोड़ रुपये मूल्य की 43 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने की जानकारी भी दी गई है।
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