बुधवार, 26 अगस्त 202609:17:47 PM
Download App
Home/देश

देवास घटना पर सीएम मोहन सख्त, : लापरवाह स्कूल वैन चालक पहुंचा जेल, जलभराव वाले अंडरपास में बैरिकेड हटाकर उतारी थी वैन, संचालक पर भी केस

admin

admin

Aug 26, 2026
01:08 PM
लापरवाह स्कूल वैन चालक पहुंचा जेल, जलभराव वाले अंडरपास में बैरिकेड हटाकर उतारी थी वैन, संचालक पर भी केस

भोपाल। देवास में भारी बारिश के दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने के मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। रेलवे अंडरपास में जलभराव के बावजूद बैरिकेड हटाकर स्कूल वैन को पानी में उतारने और बच्चों की जान जोखिम में डालने की घटना को मुख्यमंत्री ने बेहद गंभीर माना है। उनके निर्देश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लापरवाह वाहन चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, स्कूल संचालक के खिलाफ भी वैधानिक प्रकरण दर्ज किया गया है।

चेतावनी: जलभराव वाले रास्ते में वाहन उतारना पड़ सकता है भारी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बारिश के दौरान जलभराव वाले अंडरपास, पुल-पुलिया या प्रतिबंधित मार्ग पर किसी भी वाहन को ले जाना गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। खासकर स्कूली वाहनों के मामले में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त को देवास के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित रेलवे अंडरब्रिज में भारी बारिश के कारण पानी भर गया था। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने स्टॉपर लगाकर अंडरपास से आवागमन रोक दिया था। इसके बावजूद सिटी कॉन्वेंट स्कूल की मैजिक वैन के चालक ने स्टॉपर हटा दिए और वाहन को जलभराव वाले रास्ते में उतार दिया।

कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद वैन पानी में फंस गई और बंद हो गई। आरोप है कि चालक बच्चों को वाहन में ही छोड़कर मौके से भाग गया। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद डायल-112 और सिविल लाइन थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय नागरिकों ने रस्सी की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

चालक गिरफ्तार, वाहन जब्त

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह और पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत ने मामले में तत्काल कार्रवाई कराई। सिविल लाइन थाने में आरोपी चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 285 और मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 465/2026 दर्ज किया गया। चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ वाहन भी जब्त कर लिया गया।

स्कूल संचालक पर भी कानूनी शिकंजा

मामले में स्कूल संचालक की भूमिका को भी गंभीरता से लिया गया है। सुरक्षा मानकों और चरित्र सत्यापन संबंधी निर्देशों की अनदेखी के आरोप में बीएनएस की धारा 223 के तहत अपराध क्रमांक 467/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश

प्रशासन और पुलिस ने सभी स्कूल प्रबंधनों को वाहनों की फिटनेस, परमिट और चालकों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चालकों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि बारिश के दौरान किसी भी जलभराव वाले रास्ते में बच्चों से भरा वाहन बिल्कुल न उतारें। नियमों की अनदेखी कर बच्चों की सुरक्षा खतरे में डालने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

admin
Written By

admin

एक अनुभवी पत्रकार और लेखक, जो देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सटीकता के साथ आप तक पहुँचाते हैं।

आपको यह खबर कैसी लगी? शेयर करें

अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें