सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : खतरनाक आवारा कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारने की अनुमति, सभी याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि यदि कोई आवारा कुत्ता बेहद खतरनाक हो या गंभीर रूप से बीमार हो, तो उसे इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है।
करना होगा आदेश का पालन
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि आम लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

कोर्ट ने आकड़ो पर जताई चिंता
मामले की सुनवाई Vikram Nath, Sandeep Mehta और N. V. Anjaria की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ रहे डॉग बाइट मामलों पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि अकेले श्री गंगानगर मे एक महीने के भीतर कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें कई छोटे बच्चों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें चेहरे पर गहरे घाव तक शामिल हैं। कोर्ट ने Tamil Nadu के आंकड़ों का भी उल्लेख किया, जहां साल 2026 के शुरुआती चार महीनों में करीब 2 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आए।
उठाये जायेगे सख्त कदम
अदालत की टिप्पणी के बाद अब स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।
आलोक त्रिपाठी
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