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आरएसएस प्रचारक से मारपीट का मामला : draft titleभाजपा विधायक ने घटना को करार दिया दंगा कराने की साजिश, धर्म गुरुओं से भी किया आग्रह

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Author : admin

पब्लिश्ड : 10-10-2025 02:39 PM

अपडेटेड : 10-10-2025 09:09 AM

भोपाल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ हुई मारपीट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बडा बयान सामने आया है। उन्होंने शिवपाल यादव के साथ की गई मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दंगा कराने की साजिश करार दिया है।

भाजपा विधायक ने शुक्रवार कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह तथाकथित युवकों ने जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा है। वे बैतूल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते थे, दंगा कराना चाहते थे, लूटपाट करना चाहते थे। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। धर्म गुरुओं से आग्रह है कि वे इस तरह के असामाजिक तत्वों को सही राह दिखाएं, नहीं तो पुलिस का डंडा उन्हें सिखा देगा।

मामले में पांच युवकों को किया गया अरेस्ट

दरअसल गुरुवार की शाम को मुलताई नगर में संघ के प्रचारक यादव का कुछ लोगों से विवाद हुआ था और उनके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में पांच युवकों की गिरफ्तारी भी हुई है। संघ प्रचारक के साथ मारपीट की जानकारी मिलते ही दो समुदायों के लोग सड़कों पर उतर आए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांधी चैक, बस स्टैंड और मुख्य बाजार क्षेत्र में नारेबाजी और दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति भी बनी। स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला।

लापरवाही बरतने के आरोप में हटाए गए थाना प्रभारी

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि घटना में शामिल पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में मुलताई थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया को हटा दिया गया है। वहीं दो अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है।

जिले में शांति बनाए रखने लगी धारा 163

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। मुलताई नगर में आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ हुए विवाद के बाद बनी स्थिति को देखते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। इस आदेश के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।

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