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हिन्दू पक्ष को बड़ा झटका : शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने से हाईकोर्ट का इनकार, अब निगाहे अगली सुनवाई पर

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Author : Ganesh Sir

पब्लिश्ड : 04-07-2025 03:16 PM

अपडेटेड : 04-07-2025 09:46 AM

प्रयागराज। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में हिन्दू पक्ष को बडा झटका लगा है। दरअसल मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट का यह फैसला हिन्दू पक्ष को झटका देने वाला हैं।

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही निर्णय के लिए चार जुलाई की तारीख नियत की थी। जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूद तथ्यों और याचिका के आधार पर मथुरा की शाही ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता है। जबकि, हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। फिलहाल, सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए एक एप्लीकेशन दी गई थी। इस पर 23 मई को कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो आज सुनाया गया। साथ ही दावा किया था कि मथुरा की शाही मस्जिद भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह को तोड़कर ही बनाई गई है। हालांकि हिंदू पक्ष की इस मांग पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था। साथ ही कोर्ट में लिखित आपत्ति भी दाखिल की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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