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पूर्व पीएम का पोते रेवन्ना जिंदगी भर रहेगा सलाखों के पीछे : रेप केस कोर्ट का फैसला, कल ठहराया गया था दोषी, 18 का जुर्माना लगा

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Author : admin

पब्लिश्ड : 02-08-2025 07:18 PM

अपडेटेड : 02-08-2025 01:48 PM

बेंगलुरु। दुष्कर्म और अश्लील वीडियो मामला पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व जेडी (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना के गले की फांस बन गया है। बेंगलुरु की एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। प्रज्वल रेवन्ना की सजा का न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने फैसला सुनाया। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 7 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाएं। सजा सुनाए जाने के समय प्रज्वल रेवन्ना अदालत के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। रेवन्ना की सजा आज से प्रभावी हो गई है। बता दें कोर्ट ने रेवन्ना को शुक्रवार को दोषी ठहराया था।

अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बार-बार रेप के लिए आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत मृत्यु तक आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए के जुमार्ने की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने इसी धारा के तहत तहत महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व रखने और उस महिला के साथ रेप करने के लिए भी उम्रकैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रज्वल रेवन्ना 2021 में हासन के फार्महाउस और बंगलूरू में अपने घर में महिला के साथ दो बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। उसने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह वीडियो लीक कर देगा।

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अभियोजकों ने आजीवन कारावास देने दिया तर्क

विशेष लोक अभियोजकों ने शनिवार को सजा की अवधि पर अंतिम बयान देते हुए अदालत से पूर्व सांसद और दोषी प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो और बलात्कार मामले में अधिकतम सजा आजीवन कारावास देने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी सजा समाज को एक कड़ा संदेश देगी और इसी तरह के अपराध करने वाले अन्य लोगों को रोकने का काम करेगी। सजा सुनाए जाने से पहले अपना अंतिम बयान देते हुए प्रज्वल रेवन्ना भावुक हो गए और अदालत में रो पड़े।

यह बोला रेवन्ना

प्रज्वल रेवन्ना ने कहा, "यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया? जब मैं सांसद था, तब मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। अब वे कह रहे हैं कि मैंने कई बार यौन उत्पीड़न किया। तब कोई सामने क्यों नहीं आया? यह मामला चुनाव के दौरान ही क्यों सामने आया?" उन्होंने आगे आरोप लगाया, "पुलिस ने ऐसा किया है। यह राजनीति से प्रेरित है। मैं अदालत के फैसले को स्वीकार करूंगा। मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है।"

जब न्यायाधीश संतोष भट्ट ने प्रज्वल से उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा तो प्रज्वल ने जवाब दिया कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने आगे कहा, "आप मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड की पुष्टि कर सकते हैं। मैं एक मेधावी छात्र हूं। मेरी एकमात्र गलती यह है कि मैं राजनीति में बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगा।"

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