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बांग्लादेश : पूर्बांचल प्लॉट घोटाले में हसीना को 5 साल की सजा, बहन रेहाना और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप भी दोषी करार

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Author : admin

Published : 01-Dec-2025 03:08 PM

ढाका। बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को कथित गैर-कानूनी आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई है। शेख हसीना के साथ सह आरोपी बहन शेख रेहाना को 7 और रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल कैद का फरमान सुनाया है। स्थानीय मीडिया ने ये जानकारी दी।

यह फैसला तीनों की गैर-मौजूदगी में सुनाया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, हसीना की बहन शेख रेहाना, और ट्यूलिप कोर्ट में मौजूद नहीं थीं। द डेली स्टार ने बताया, सोमवार को ढाका स्पेशल जज कोर्ट-4 के जज रोबिउल आलम ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों पर 1-1 लाख टका (बांग्लादेशी मुद्रा) का जुर्माना भी लगाया और उन्हें नियम तोड़ने पर छह महीने और जेल में बिताने का आदेश दिया।

इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सुना चुका है मौत की सजा

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, आरएजेयूके पूर्बांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में 10 कट्ठा प्लॉट के आवंटन में गड़बड़ी को लेकर कुल 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हसीना को पहले ही बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल मौत की सजा सुना चुका है। उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी माना गया था। इस फैसले के दौरान भी वो कोर्ट में मौजूद नहीं थीं। हसीना अगस्त 2024 में अपनी सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान देश छोड़कर चली गई थीं।

हसीना को सुनाई जा चुकी है 21 साल की कैद

पिछले हफ्ते वो एक अन्य भ्रष्टाचार मामले में भी दोषी ठहराई गईं और उन्हें 21 साल कैद की सजा सुनाई गई। दलील दी गई कि हसीना ने अपने परिजनों संग मिलकर रुतबे का बेजा इस्तेमाल किया। जमीन को सियासी असर और वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से गैर-कानूनी तरीके से वितरित किया गया था, और तीन ताकतवर आरोपियों पर हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान लगभग 1,264 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हासिल करने के लिए अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

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बांग्लादेश : पूर्बांचल प्लॉट घोटाले में हसीना को 5 साल की सजा, बहन रेहाना और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप भी दोषी करार