Download App

Latest News

आरएसएस चीफ ने संघ को बताया विश्व का अनोखा संगठन : बेंगलुरू में बोले- भारत समेत कई देशों में कर रहा समाजसेवी कार्यपीएफआई-एसडीपीआई की 67.03 करोड़ की संपत्तियां कुर्क : ईडी का बड़ा एक्शन, इनके नाम पर दर्ज थीं सभी प्रापर्टीराहुल के मप्र दौरे पर सीएम का जोरदार हमला : चुनावी सभा में मोहन बोले- इंडी की हार सुनिश्चित, इसलिए घूम रहे पचमढ़ी की वादियों मेंतीन युवकों ने 14 साल की युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म : मऊगंज में गैंगरेप का शर्मनाक मामलाः स्कूल में मिली बेसुध, स्वास्थ्य विभाग ने भी नहीं दिखाई मानवीयतापहले चरण में लालू-राहुल का सूपड़ा हुआ साफ : शाह की हुंकार- बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए बनाएगा सरकारएसआईआर को लेकर मप्र में सियासी घमासानः : मप्र कांग्रेस के दिग्गजों ने सरकार को लिया निशाने पर, दिग्गी ने लगाए गंभीर आरोप, जीतू भी बोलेबिहार के शिक्षित युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार : एनडीए पर प्रियंका का हमला, पीएम और छोटे दलों पर भी किया वारप्रेग्नेंसी में महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं ये आसन : कई समस्याओं से दिलाता है निजात अनुपम खेर के वीडियो ने जीता फैंस का दिल : दुलारी देवी पर लगा यह गंभीर का इल्जाम, अभिनेता की मां ने दिया बेगुनाही का सबूतसंसद का शीत सत्र 1 दिसंबर से : राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 19 दिनों तक होंगे जतना के हित में काम, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष फिर कर सकता है हंगामा

ट्रंप की जेंडर पाॅलिसी पर सुप्रीम मुहर : अमेरिका में पासपोर्ट पर अब केवल मेल-फीमेल का ही होगा ऑप्शन

Featured Image

Author : admin

पब्लिश्ड : 07-11-2025 11:52 AM

अपडेटेड : 07-11-2025 06:22 AM

नई दिल्ली। अमेरिका में थर्ड जेंडर को लेकर बडी खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर और नॉनबाइनरी लोग अब अपने पासपोर्ट पर अपनी लैंगिक पहचान खुद नहीं चुन पाएंगे। पासपोर्ट पर केवल मेल और फीमेल का ही ऑप्शन मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा कि अब अमेरिकी पासपोर्ट पर जानकारी देखकर लोग उसी लिंग की पहचान कर सकेंगेए जो उनके जन्म के समय दर्ज किया गया था। हालांकिए तीन लिबरल जजों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है। कोर्ट का कहना है कि पासपोर्ट पर जन्म के समय का लिंग दिखाना किसी भी तरह से समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यह देश के जन्म स्थान दिखाने जैसा है। यह केवल तथ्य साझा करने जैसा है।

ट्रंप ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करने का दिया आदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के दौरान इसी साल जनवरी में विदेश विभाग को पासपोर्ट नियमों में बदलाव का आदेश दिया था। राष्ट्रपति के आदेशानुसार अमेरिका के जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर केवल दो जेंडर को ही मान्यता होगी। इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग के इस आदेश को निचली अदालत ने हटाने का आदेश दिया थाए जिसके बाद ट्रंप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

अमेरिका में पासपोर्ट पर जेंडर की दिखाने की शुरुआत हुई थी 1970

1970 में अमेरिका में पासपोर्ट पर जेंडर दिखाने की शुरुआत हुई थी। फिर 1990 में मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जेंडर बदलने की अनुमति दी थी। 2021 में बदलाव करते हुए पूर्व बाइडेन सरकार ने बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के अपना जेंडर चुनने का अधिकार दिया था।

अमेरिकी सेना में थर्ड जेंडर की भर्ती को लेकर भी किए गए बदलाव

इससे पहले अमेरिकी सेना भर्ती में थर्ड जेंडर को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए। इसे लेकर अमेरिकी सेना के एक्स हैंडल पर जानकारी भी साझा की गई थी। इसके तहत थर्ड जेंडर के लोग अमेरिकी सेना में शामिल नहीं हो सकेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूएस आर्मी की ओर से जानकारी दी गई। अमेरिकी सेना अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं देगा और सेवा सदस्यों के लिए जेंडर बदलने से संबंधित प्रक्रियाओं में सुविधा प्रदान करना बंद कर देगा। तत्काल प्रभाव से जेंडर डिस्फोरिया के इतिहास वाले व्यक्तियों के लिए सभी नए प्रवेश रोक दिए गए हैं।

Powered by Tomorrow.io

Advertisement

Ad

Related Post

Placeholder
ट्रंप की जेंडर पाॅलिसी पर सुप्रीम मुहर : अमेरिका में पासपोर्ट पर अब केवल मेल-फीमेल का ही होगा ऑप्शन