Download App

Latest News

वीर बाल दिवस : मप्र के स्कूलों में होंगी चित्रकला- लेखन प्रतियागिताएं, दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारणगलवान एक सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि इमोशन : दबंग खान के साथ काम करने पर बोलीं चित्रांगदा सिंह, टेंशन-सस्पेंस और पावर से भूरपूर है मूवीएशेज सीरीज में इंग्लैड टीम का शर्मनाक प्रदर्शन : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ने जताई हमदर्दी, कही यह बातकाली हल्दी : एक ऐसा पौधा, जिसकी जड़ों में छीपा है औषधीय गुणों का खजानामैहर सड़क हादसे में तीन मजदूरों की मौत : खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, मृतकों की हुई पहचान

मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी के राडार पर अनिल अंबानी, 14 नवंबर को पूछताछ के लिए किया तलब, 4,462.81 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है अटैच

ईडी के राडार पर अनिल अंबानी, 14 नवंबर को पूछताछ के लिए किया तलब, 4,462.81 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है अटैच
a

admin

Nov 06, 202503:50 PM

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को उनके समूह के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए एक बार फिर से समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, सरकारी जांच एजेंसी अनिल अंबानी से 14 नवंबर को पूछताछ करेगी।

यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है, जब ईडी ने इस सप्ताह की शुरुआत में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

बैंक फ्रॉड मामले 42 संपत्तियां जब्त

इससे पहले ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में 3,083 करोड़ रुपए की 42 संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी बयान में कहा गया, अब तक 7,545 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराध करने वालों की सक्रियता से तलाश कर रहा है और अपराध से प्राप्त राशि को उनके वास्तविक दावेदारों को वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीबीआई की एफआईआर के बाद एजेंसी ने शुरू की जांच

सरकारी एजेंसी की ओर से जांच सीबीआई की एफआईआर के बाद शुरू की गई थी। सीबीआई द्वारा अनिल अंबानी, आरकॉम और अन्य के खिलाफ एफआईआर आईपीसी की धारा-120-बी, 406 एवं 420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) के तहत दर्ज की गई है।

बयान में आगे कहा गया, आरकॉम और उनकी ग्रुप कंपनियों की ओर से 2010-2012 के बीच घरेलू और विदेशी बैंकों से भारी मात्रा में लोन लिए गए थे, जिसमें से 40,185 करोड़ रुपए बकाया रह गए थे। पांच बैंकों ने ग्रुप के बैंक खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया था।

बैंक लोन का किया गया गलत इस्तेमाल

ईडी की जांच के मुताबिक, समूह की एक इकाई द्वारा लिए गए बैंक लोन का इस्तेमाल, समूह की किसी अन्य कंपनी द्वारा अन्य बैंक से लिए गए लोन का पुनर्भुगतान, अन्य कंपनियों को ट्रांसफर और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया। यह लोन के नियम व शर्तों के खिलाफ था।

Powered by Tomorrow.io

Advertisement

Ad

Related Post

Placeholder