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दतिया। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भूमि विकास बैंक से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराधी मानते हुए जेल भेज दिया है। हालांकि उनकी सजा को लेकर गुरुवार को सुनवाई होगी। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया, जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।
मामले के अनुसार, विधायक ने अपनी मां के नाम पर बैंक में 10.50 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) कराई थी। यह एफडी मूल रूप से तीन साल की अवधि के लिए थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई थी। आरोप है कि बाद में इस एफडी की अवधि को नियमों के विरुद्ध बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया। इस बदलाव को फर्जीवाड़ा बताते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना गया।
बैंक कर्मचारी ने दर्ज कराई थी शिकायत
इस पूरे प्रकरण की शिकायत बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने अदालत में दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि एफडी की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ और दस्तावेजों में हेरफेर की गई। अदालत ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ और सुनवाई शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी पाया। अब सजा को लेकर अगली सुनवाई में निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।
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