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कर्नल सोफिया कुरैशी मामला : SC में सुनवाई पहले विजय शाह ने अपने किए पर फिर मांगी माफी, भाषा में लगाम लगाने खाई कसम

SC में सुनवाई पहले विजय शाह ने अपने किए पर फिर मांगी माफी, भाषा में लगाम लगाने खाई कसम
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admin

Feb 08, 202612:22 AM

इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने शनिवार को भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपने विवादित बयान पर एक बार फिर बिना शर्त माफी मांगी। उनकी यह माफी ऐसे समय में आई है, जब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करने वाला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके शब्द 'देशभक्ति के उत्साह' में कहे गए थे। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी विशेष समुदाय का अपमान करना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने यह पहले भी कई बार कहा है, और आज फिर से यह दोहरा रहा हूं।

उन्होंने कहा, "मेरे शब्दों में किसी भी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज के किसी भी वर्ग का अपमान करने का इरादा नहीं था। सार्वजनिक जीवन में भाषा पर संयम और संवेदनशीलता अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने घटना पर आत्ममंथन किया है, जिम्मेदारी स्वीकार की है और भविष्य में अपनी भाषा पर अधिक नियंत्रण रखने की कसम खाई है। उन्होंने आश्वासन दिया, "ऐसी गलती फिर से नहीं होगी," और विशेष रूप से सशस्त्र बलों से जुड़े सभी नागरिकों से माफी मांगी।

बता दें कि यह विवाद पिछले साल मई में इंदौर जिले के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री कुंवर विजय शाह के भाषण के दौरान एक वीडियो क्लिप के वायरल होने से शुरू हुआ। वीडियो क्लिप में विजय शाह ने कथित रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक बयान दिया, जो 'आॅपरेशन सिंदूर'- भारत की आतंकवादी हमले के खिलाफ सैन्य प्रतिक्रिया के दौरान मीडिया को ब्रीफिंग देने के लिए व्यापक रूप से पहचानी गई थीं।

टिप्पणियों की हुई थी व्यापक आलोचना

इन टिप्पणियों की व्यापक आलोचना की गई थी, क्योंकि ये अशिष्ट, साम्प्रदायिक और एक महिला अधिकारी, भारतीय सेना, और कुछ समुदायों के प्रति अपमानजनक थीं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पहले विजय शाह को 'अपमानजनक टिप्पणियां' और 'अशिष्ट भाषा' का उपयोग करने के लिए फटकारा था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने लिया था मामले पर संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले का संज्ञान लिया और इसे जांचने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। इसके बाद कोर्ट ने विजय शाह द्वारा की गई पहले की माफी को 'नकली आंसू' कहते हुए खारिज कर दिया और जवाबदेही पर जोर दिया। 19 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर संबंधित धाराओं के तहत अभियोजन की स्वीकृति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इस समय सीमा के पास आते ही विजय शाह ने शनिवार को इंदौर के रेजिडेंसी कोठी में कुछ विशेष पत्रकारों को बुलाकर अपने बयान को स्पष्ट करने और अपनी माफी को दोहराने की कोशिश की।

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