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मानसून में राहत की बारिश : सरकार ने आम जनता को दिया प्री दिवाली गिफ्ट, जानें 22 सितंबर से कहां-कहां मिलेगी राहत

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Author : admin

पब्लिश्ड : 04-09-2025 12:02 PM

अपडेटेड : 04-09-2025 06:32 AM

नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने आम जनता को दिवाली से पहले बडा तोहफा दे दिया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। इतना ही नहीं अप्रत्य कर ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया गया। जिससे तमाम सामानों पर लगने वाले टैक्स का रेट कम हो जाएगा। देश में नई दर 22 सितंबर से लागू होगी। इसमें जरूरी वस्तुओं, रोजमर्रा की चीजों, एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट्स और हेल्थ प्रोडक्‍ट्स पर टैक्‍स रेट में कमी आएगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।

नए जीएसटी कर ढांचे की खास बात यह है कि इसमें स्लैब की संख्या चार (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) से घटाकर दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) कर दी गई है। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है, इनमें लग्जरी कार, गुड्स और सिगरेट एवं तंबाकू जैसे उत्पाद आते हैं। जिन उत्पादों पर सरकार की ओर से कर कम किया गया है। उनमें खाने-पीने के सामान, उर्वरक, फुटवेयर और टेक्सटाइल आदि आते हैं।

  • दुग्ध उत्पादः अब अल्ट्र-हाई टेंपरेचर (यूएचटी) दूध टैक्स फ्री होगा, फिलहाल इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी है। वहीं, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज आदि पर टैक्स को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।

  • खाद्य वस्तुओंः माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहां तक ​​कि चॉकलेट और कोको उत्पादों पर कर की दर 12-18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

  • ड्राई फ्रूट्सः बादाम, पिस्ता, हेजलनट, काजू और खजूर पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब केवल 5 प्रतिशत कर लगेगा।

  • चीनी उत्पादः प्रोसेस्ड चीनी, चीनी सिरप, टॉफी और कैंडी जैसी मीठी वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

  • पैकेज फूड्सः नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और इसी तरह की खाने योग्य तैयार वस्तुएं (भुने हुए चने को छोड़कर), पहले से पैक और लेबल लगी हुई, पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

  • कृषिः उर्वरकों पर टैक्स को 12 और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, बीज एवं फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों और ट्रैक्टर पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

  • हेल्थकेयर: जीवन रक्षक दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर 12 प्रतिशतध्18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दी गई है। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां, जिनमें फैमिली फ्लोटर भी शामिल है, जिन पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब उन पर कोई कर नहीं लगेगा। थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर सहित नियमित उपयोग की जाने वाली अधिकांश चिकित्सा वस्तुएं 5 प्रतिशत कर दायरे में आएंगी।

  • कंज्यूमर गुड्सः एसी और टेलीविजन पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। जूते और कपड़ों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है, जिससे बाजार में बिकने वाले उत्पादों की लागत कम हो गई है।

  • ऑटोमोबाइलः सरकार ने 1200 सीसी और 4 मीटर तक की पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

वहीं, 1500 सीसी और 4 मीटर तक की डीजल , डीजल हाइब्रिड कारों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही 350 सीसी और उससे कम की मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर टैक्स की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

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