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देश के सभी सरकारी कार्यक्रमों में गूंजेगा राष्ट्रीय गीत : वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया प्रोटोकाॅल

वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया प्रोटोकाॅल
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admin

Feb 11, 202612:31 PM

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल स्थापित करने वाले नए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सरकारी समारोहों में इसे कैसे और कब प्रस्तुत किया जाना चाहिए और दर्शकों से अपेक्षित आचरण, विशेष रूप से राष्ट्रगान के संबंध में क्या होना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान की स्थिति और औपचारिक भूमिका को स्थापित करना है, जिसमें राजकीय समारोहों और संस्थागत सभाओं के दौरान इसके पालन पर अधिक जोर दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक संस्करण, जिसमें छह श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए।

भाषणों से पहले या बाद में होगा राष्ट्रगान

इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं। एक जरूरी बात यह है कि अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों होने हैं, तो पहले वंदे मातरम (राष्ट्रगीत) गाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान।

वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने गृह मंत्रालय ने किया आग्रह

दिशा-निर्देशों में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों प्रदर्शनों के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहें। गृह मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों से दैनिक विद्यालय सभाओं और महत्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है।

उद्देश्य छात्रों और आम जनता के बीच जागरुकता लाना

इस कदम का उद्देश्य छात्रों और आम जनता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान को प्रोत्साहित करना है। औपचारिक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, दिशानिर्देशों में यह अनुशंसा की गई है कि जब वंदे मातरम का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाता है, तो उससे पहले ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से गायन की शुरुआत का संकेत दिया जाना चाहिए।

फिल्म स्क्रीनिंग के लिए रहेगी विशेष छूट

साथ ही, मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशिष्ट छूट प्रदान की है। निर्देश के अनुसार, फिल्म के साउंडट्रैक के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजाए जाने पर दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मनोरंजन स्थलों में दर्शकों को खड़े होने के लिए मजबूर करने से देखने का अनुभव बाधित हो सकता है और संभावित रूप से दर्शकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।

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