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सोनिया-राहुल की बढ़ी मुश्किलें? : नेशनल हेराल्ड केस में 20 अप्रैल को अहम सुनवाई

नेशनल हेराल्ड केस में 20 अप्रैल को अहम सुनवाई
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admin

Mar 09, 202604:17 PM

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।

ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल तय की।

2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पर कब्जा करने रची थी साजिश

दरअसल, यह हाई-प्रोफाइल मामला उन आरोपों से संबंधित है, जिनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए साजिश रची। उन्होंने यंग इंडियन के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए की मामूली रकम का भुगतान किया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी शेयरधारक हैं।

इन्हें बनाया गया है आरोपी

ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया।

जांच में मिले मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत

ईडी का दावा है कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत सामने आए। एजेंसी के अनुसार, एजेएल की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर हासिल करने की साजिश रची गई और इसके जरिए अवैध रूप से लाभ उठाया गया।

दिसंबर 2025 में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया था कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है। इसी आदेश के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया।

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