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वित्त मंत्रालय अफसर मौत मामला : पुलिस आरोपी बीएमडब्ल्यू कार चालक पर कसा शिकंजा, सबूतों को नष्ट और छुपाने की धाराएं भी जोड़ी
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की सड़क हादसे में मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी बीएमडब्ल्यू कार चालक के खिलाफ एफआईआर में सबूतों को नष्ट और छुपाने की धारा भी जोड़ी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने धारा 105, 125बी, 281 और 238 के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस के अनुसार, बीएमडब्ल्यू कार चालक के खिलाफ एफआईआर में बीएनएस 238 धारा को भी जोड़ा गया है।
बता दें कि दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने एक बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें बाइक सवार नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि रविवार शाम को वे बंगला साहिब गुरुद्वारा से अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बीएमडब्ल्यू कार को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी, जबकि उसका पति बगल की सीट पर बैठा था।
दंपत्ति के बेटे ने अस्पताल में भर्ती के कराने के फैसले पर उठाए सवाल
पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट स्पॉट से अस्पताल की दूरी 19 किलोमीटर है। आरोपी पीड़ित को नजदीक के अस्पताल नहीं, बल्कि 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में लेकर गया। मुखर्जी नगर इलाके में वह अस्पताल है, जहां पीड़ित को लाया गया। दावा है कि यह अस्पताल आरोपी के किसी जानकार का है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि जिस न्यूलाइफ अस्पताल में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी भर्ती थे, वह दुर्घटनास्थल से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जबकि कई अस्पताल घटनास्थल के नजदीक थे। दंपति के बेटे ने अपने माता-पिता को इतने दूर स्थित अस्पताल में भर्ती कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
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