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कर्नल सोफिया कुरैशी मामला : SC ने शाह को फिर दिया झटका, मुकदमा चलाने के लिए सरकार को दो सप्ताह में करना होगा फैसला

SC ने शाह को फिर दिया झटका, मुकदमा चलाने के लिए सरकार को दो सप्ताह में करना होगा फैसला
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admin

Jan 19, 202603:46 PM

नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मप्र के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें एक बार फिर बड़ झटका देते हुए मप्र सरकार को मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने पर फैसला करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मसले पर फैसला करने के लिए मप्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार को निर्देश दिया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करे। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच टीम ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी है। अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (साम्प्रदायिक नफरत फैलाना) के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी है। एसआईटी ने शाह के अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों का भी हवाला दिया है और कोर्ट ने इसके लिए भी रिपोर्ट मांगी है।

शाह के वकील ने कोर्ट में पेश की दलील

सुप्रीम कोर्ट में शाह के वरिष्ठ वकील ने कहा कि शाह ने अपनी माफी दर्ज कराई है और जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने माफी को रिकॉर्ड पर स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह बहुत देर से दी गई है। इससे पहले, कोर्ट ने उनकी सार्वजनिक माफी को श्घड़ियाली आंसूश् बताते हुए इसे कानूनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका माना था।

हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया था आदेश

गौरतलब है कि यह मामला ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठकर सामने आया, जब शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने उनके बयानों की निंदा करते हुए ैप्ज् जांच के आदेश दिए और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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