Download App

Latest News

आरएसएस चीफ ने संघ को बताया विश्व का अनोखा संगठन : बेंगलुरू में बोले- भारत समेत कई देशों में कर रहा समाजसेवी कार्यपीएफआई-एसडीपीआई की 67.03 करोड़ की संपत्तियां कुर्क : ईडी का बड़ा एक्शन, इनके नाम पर दर्ज थीं सभी प्रापर्टीराहुल के मप्र दौरे पर सीएम का जोरदार हमला : चुनावी सभा में मोहन बोले- इंडी की हार सुनिश्चित, इसलिए घूम रहे पचमढ़ी की वादियों मेंतीन युवकों ने 14 साल की युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म : मऊगंज में गैंगरेप का शर्मनाक मामलाः स्कूल में मिली बेसुध, स्वास्थ्य विभाग ने भी नहीं दिखाई मानवीयतापहले चरण में लालू-राहुल का सूपड़ा हुआ साफ : शाह की हुंकार- बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए बनाएगा सरकारएसआईआर को लेकर मप्र में सियासी घमासानः : मप्र कांग्रेस के दिग्गजों ने सरकार को लिया निशाने पर, दिग्गी ने लगाए गंभीर आरोप, जीतू भी बोलेबिहार के शिक्षित युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार : एनडीए पर प्रियंका का हमला, पीएम और छोटे दलों पर भी किया वारप्रेग्नेंसी में महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं ये आसन : कई समस्याओं से दिलाता है निजात अनुपम खेर के वीडियो ने जीता फैंस का दिल : दुलारी देवी पर लगा यह गंभीर का इल्जाम, अभिनेता की मां ने दिया बेगुनाही का सबूतसंसद का शीत सत्र 1 दिसंबर से : राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, 19 दिनों तक होंगे जतना के हित में काम, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष फिर कर सकता है हंगामा

छग शराब घोटाला : भूपेश-चैतन्य की याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार, कड़ी फटकार लगा HC का गेट खटखटाने दिया आदेश

Featured Image

Author : admin

पब्लिश्ड : 04-08-2025 01:58 PM

अपडेटेड : 04-08-2025 08:28 AM

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दरअसल शीर्ष अदालत ने बाप-बेटों की याचिकाओंपर सुनवाई से साफ इनकार करते हुए हाईकोर्ट का रुख करने का आदेश दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को मामले में जल्द सुनवाई का आदेश जरूर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग से रिट पेटिशन दाखिल करने के लिए कहा है।

भूपेश बघेल और उनके बेटे की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कई सख्त टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने के साथ-साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है, जो उचित नहीं है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पिता-पुत्र के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर भी सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अगर हम ही हर मामले की सुनवाई करेंगे, तो अन्य अदालतों का क्या उपयोग रह जाएगा? अगर ऐसा होता रहा तो फिर गरीब लोग कहां जाएंगे? एक आम आदमी और साधारण वकील के पास सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की कोई जगह ही नहीं बचेगी।

यह भी बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के नाम पर याचिकाकर्ता सीधे अंतिम राहत नहीं मांग सकते। कोर्ट ने कहा कि एक ही याचिका में आप सब कुछ नहीं मांग सकते। इसके लिए तय प्रक्रिया और मंच हैं। कोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत याचिका के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा और यह भी निर्देश दिया कि हाईकोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग से याचिका दाखिल करने की सलाह दी।

Powered by Tomorrow.io

Advertisement

Ad

Related Post

Placeholder