Download App

Latest News

सीएम ने देखी ‘चलो जीते हैं’ मूवी : पीएम मोदी के बचपन से है प्रेरित , मोहन ने मुक्त कंठ से की फिल्म की सराहनासीएम ने कटनी को 233 करोड़ की सौगात : बोले- अब कटनी बनेगा कनकपुरी, देश इकोनॉमी में देगा अहम यागदानलक्ष्य भेदने के लिए अनुकूल थी 7 मई की रात : आपरेशन सिंदूर पर बोले सीडीएस, स्कूली बच्चों से संवाद कर फौज में आने किया प्रेरितडांसिंग कॉप कान्स्टेबल लाइन अटैच : महिला के गंभीर आरोप पर हुआ एक्शन, जानें क्या है पूरा मामलादर्शकों को झटका : कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से दीपिका पादुकोण बाहर, मेकर्स ने किया कंफर्मचामोली में कुदरत का सितम : आधी रात बादलने से मबले में समा गए तीन गांव-गौशालाएं और जिंदगियांगोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीदों को सीएम ने किया नमन : पिता-पुत्र की वीरता को भी याद, बोले- वे अपने संस्कारों पर सदैव अडिग रहेAyurveda : पैकेज्ड फूड नहीं, फल हैं असली पावरहाउस! आयुर्वेद से जानें खाने का सही तरीकाआनलाइन डिलीट नहीं हो सकता वोटर का नाम : राहुल ने बनाई गलत धारणा, ईसी ने आरोपों को सिरे से किया खारिजNDA जितना मजबूत होगा, बिहार उतना ही समृद्ध होगा : सासाराम में शाह की हुंकार, लालू फैमिली पर बोला जुबानी हमला

चुनाव विश्लेषक संजय कुमार की गिरफ्तारी पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, जानें क्या है मामला

Featured Image

Author : admin

पब्लिश्ड : 25-08-2025 02:39 PM

अपडेटेड : 25-08-2025 09:09 AM

नई दिल्ली। वोटर लिस्ट से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप में चुनाव विशेषज्ञ और सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार को बडी राहत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संजय कुमार के खिलाफ दर्ज केस पर गिरफ्तारी से रोक लगा दी है। दरअसल संजय कुमार के 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता विसंगतियों से संबंधित एक्स पर एक पोस्ट पर चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाया था। हालांकि, अब उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को हमला बोलने का मौका तो दे ही दिया था। उनके इस आरोप पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

चुनाव आयोग के इस कदम के बाद संजय कुमार ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान संजय कुमार के वकील ने उनके पक्ष में दलील दी कि उनके मुवक्किल एक बेदाग ईमानदारी व्यक्ति हैं। उनके वकील ने कहा कि वह 30 सालों तक उन्होंने देश और दुनिया के प्रति समर्पित काम किया है। वह अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। ये एक गलती थी, उन्होंने माफी मांग ली और ट्वीट हटा लिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी की इस दलील पर गौर करते हुए संजय कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, नोटिस जारी करें। इस बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। संजय कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये एफआईआर कानून का दुरुपयोग हैं। यह एक शिक्षाविद को कम से कम एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने का प्रयास हैं।

Powered by Tomorrow.io

Advertisement

Ad

Related Post

Placeholder