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चुनाव विश्लेषक संजय कुमार की गिरफ्तारी पर रोक : सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, जानें क्या है मामला
नई दिल्ली। वोटर लिस्ट से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने के आरोप में चुनाव विशेषज्ञ और सीएसडीएस के सह निदेशक संजय कुमार को बडी राहत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संजय कुमार के खिलाफ दर्ज केस पर गिरफ्तारी से रोक लगा दी है। दरअसल संजय कुमार के 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मतदाता विसंगतियों से संबंधित एक्स पर एक पोस्ट पर चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाया था। हालांकि, अब उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को हमला बोलने का मौका तो दे ही दिया था। उनके इस आरोप पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
चुनाव आयोग के इस कदम के बाद संजय कुमार ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान संजय कुमार के वकील ने उनके पक्ष में दलील दी कि उनके मुवक्किल एक बेदाग ईमानदारी व्यक्ति हैं। उनके वकील ने कहा कि वह 30 सालों तक उन्होंने देश और दुनिया के प्रति समर्पित काम किया है। वह अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति हैं। ये एक गलती थी, उन्होंने माफी मांग ली और ट्वीट हटा लिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी की इस दलील पर गौर करते हुए संजय कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, नोटिस जारी करें। इस बीच कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। संजय कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये एफआईआर कानून का दुरुपयोग हैं। यह एक शिक्षाविद को कम से कम एक वास्तविक गलती के लिए परेशान करने का प्रयास हैं।
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